 
                जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने एक महिला को पिटबुल डॉग के काटने पर डॉग के मालिक को 2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने और पिटबुल डॉग को पकड़कर संबंधित एनजीओ को सौंपे जाने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग के लिए भी सेल्टर होम्स बनाने का नगर निगम को निर्देश दिया है। इसके लिए 3 महीने का समय निर्धारित किया गया है।
दरअसल बीती 9 अगस्त को मुन्नी नामक एक महिला पर सिविल लाइन इलाके में पिटबुल डॉग ने उस समय हमला कर दिया था, जब वह अपने काम से वापस लौट रही थी। डॉग के अप्रत्याशित हमले से महिला गम्भीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। मुन्नी की गम्भीर हालत को देखते हुए एडवोकेट संदीप सैनी ने जिला कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
गुरुग्राम के सिविल लाइन में 11 अगस्त को मुन्नी नाम की महिला के ऊपर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया था इस हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई थी जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था सिर पर गंभीर चोट आने के चलते पिछले 3 महीने से महिला का अस्पताल से इलाज कराया गया। इस दौरान महिला किसी भी तरह का कार्य नहीं कर पाई जिसके चलते उसके घर की माली हालत खराब हो गई।
यही नहीं जिस डॉग ने महिला को घायल किया था उसके मालिक ने भी किसी तरह की आर्थिक सहायता इस महिला की नहीं की गई जिसके चलते कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। इस पूरे मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग की तरफ से फैसला सुनाया गया कि पीड़ित महिला को 2 लाख रूपए का मुआवजा दिया जाए और जिस डॉग ने महिला को घायल किया था उसे नगर निगम पकड़ कर एनजीओ को सौंपे।
                            
                                    
	                     
                             
                             
                             
                             
                            