November 26, 2024

वर्ष 2022 में अब तक महिला सैल में 805 प्राप्त परिवादों में मध्यस्थता करते हुये कुल 605 परिवादों का सामाजिक स्तर पर समझौता कराते हुये किया निपटारा तथा 30 परिवाद अभी विचाराधीन चल रही है।इनका भी शीघ्र ही निपटारा किया जाएगा।

महिला विरूद्व अपराधों में अदालत में सुनवाई के दौरान दमदार व उत्कृष्ट पैरवी करते हुये 26 अपराधियों को कठोर सजा दिलाने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका।

                 पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक मोहित हाण्डा के कुशल मार्गदर्शन में जिला पुलिस द्वारा अपराधियों को कठोर सजा दिलाने में अग्रणीय भूमिका निभाने पर पुलिस कार्यप्रणाली की चहुंओर हो रही है प्रशंसा।

                  महिला सैल प्रभारी एएसआई कुसुम रानी ने जानकारी देते हुये बतलाया कि पुलिस अधीक्षक श्री मोहित हाण्डा के कुशल मार्गदर्शन में महिला सैल द्वारा किये जा रहे अथक प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। यह सैल घरेलू हिंसा व दहेज प्रताडना से संबंधित प्राप्त परिवादों पर पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश अनुरूप कार्य करती है। प्राप्त परिवादों पर 3 बार दोनों पक्षों की काउसिलिंग कराई जाती है तथा हरसंभव प्रयास आपसी मतभेद दूर करने के किये जाते हैं। जिनके परिणाम स्वरूप वर्ष 2022 में अब तक महिला सैल में प्राप्त 805  परिवादों में मध्यस्थता करते हुये 605 परिवादों का सामाजिक स्तर पर समझौता कराते हुये किया निपटारा किया गया। 30 परिवाद अभी विचाराधीन चल रही है।इनका भी शीघ्र ही निपटारा किया जाएगा।

                 महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक दीपिका ने जानकारी देते हुये बतलाया कि जिला पुलिस लगातार पुलिस अधीक्षक श्री मोहित हाण्डा के मार्ग-दर्शन में महिला विरूद्व अपराधियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड रही है। इन मामलों में अपराधी के विरूद्व महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर व अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुये अपराधियों को कठोरतम सजा दिलाकर पीडित को न्याय दिला रही है। ये मुख्यतः नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म वा पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले हैं।

जिला पुलिस की दमदार पैरवी से पोक्सो एक्ट के तहत अब तक 23 आरापियों को 20,10,5 साल के कठोर कारावास, एक को मृत्यु तक जेल व जुर्माना की सजा हुई है। नाबालिग के साथ धिनौना कृत्य करने पर 2 दोषियों जिनमें 1 दोषी गुरप्रीत उर्फ बंटी पुत्र गुरदेव वासी भगवानपुर, 2. दोषी ओमप्रकाश पुत्र अमिका वासी शिव नगर को 20-20 साल के कठोर कारावास एंव जुर्माना की सुजा हुई। दोषी कमल पुत्र अमरनाथ वासी राजा गार्डन थाना फर्कपुर को मृत्यु तक जेल की सजा सुनाई गई। इसके अतिरिक्त रेप केस में अब तक तीन आरोपियों को कठोर सजा दिलवाई गई।

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