November 24, 2024
cm monohar lal khattar
वरिष्ठï योजनाकार पंचकूला रामकुमार ने बताया कि सरकार द्वारा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग के माध्यम से जारी अधिसूचना के अंतर्गत प्रदेश के नगर पालिका क्षेत्रों के बाहर अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन अधिनियम 2021 को प्रकाशित किया गया है। इस अधिनियम का प्रावधान नगर निगम/पालिका/परिषद की सीमा से बाहर विकसित अवैध कॉलोनियों में आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के लिए उन्हें अनुमोदित करने के लिए किया गया है। यह पॉलिसी अवैध कॉलोनियों में निवास करने वाले लोगों के लिए लाभकारी है। नागरिक सरकार की इस लाभकारी नीति का भरपूर लाभ उठाये।
वे शुक्रवार को सैक्टर-18 स्थित नगर योजनाकार के कार्यालय में शहर के क्लोनाईजरों के  साथ बैठक ले रहे थे । उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर अवैध कालोनी विकसित नही होने दी जाएगी। सरकार ने जो नियम बनाए है उसका लाभ उठाए। कोई भी क्लोनाईजर अवैध कालोनी काट कर भोली भाली जनता को न फसाए। सरकार अवैध कालोनी विकसित न हो इसके लिए सख्ती से कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी नगरपालिका/परिषद/निगम की सीमा से बाहर पडऩे वाली निजी भूमि पर विकसित ऐसी अवैध कॉलोनियों पर लागू होगी, जिनमें अवैध निर्माण अथवा कोई विक्रय जुलाई 2022 से पहले का है। कॉलोनी के क्षेत्रफल की कोई अधिकतम अथवा न्यूनतम सीमा नहीं है। कोई क्लोनाइजर/भू-स्वामी अथवा रैजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अधिसूचना जारी होने के 6 महीने के अन्दर आवेदन कर इस पॉलिसी का लाभ ले सकते है। इस पॉलिसी के तहत नियमित न होने वाली कॉलोनियों अवैध निर्माण की श्रेणी में रहेगी और इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
  जिला नगर योजनाकार सतीश पूनिया ने बताया कि निर्मित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर कॉलोनियों का वर्गीकरण व आवश्यक नियम निर्धारित किये गए है, जो निम्र प्रकार है –
क्र.सं. वर्ग न्यूनतम निर्मित क्षेत्र न्यूनतम सड़क  चौड़ाई न्यूनतम पार्क एरिया न्यूनतम वाणिज्यिक क्षेत्र
1 ए 25 प्रतिशत 9 मीटर 5 प्रतिशत 4 प्रतिशत
2 बी 25-50 प्रतिशत 6 मीटर 3 प्रतिशत 4 प्रतिशत
3 सी 50-75 प्रतिशत 6 मीटर लागू नहीं 4 प्रतिशत
4 डी 75-100 प्रतिशत लागू नहीं लागू नहीं 4 प्रतिशत
उन्होंने बताया कि उपरोक्त प्रावधानों के तहत आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज व अन्य जानकारी के लिए विभाग द्वारा 19 जुलाई 2022 को जारी अधिसूचना संख्या एमआईएससी-632एसटीपी(ई एंड वी)/2022/507 देखी जा सकती है अथवा स्थानीय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टर 18 में स्थित जिला नगर योजनाकार कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

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