पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन आरंभ हो गए है। चुनाव के लिए बैंक व बिजली विभाग से नोड्यूज प्रमाण पत्र लेने अनिवार्य है परंतु नामांकन फार्म में चरित्र प्रमाण पत्र का कोई उल्लेख नहीं है, केवल इसमें फार्म भरने वाले सरपंच और पंच के उम्मीदवार के लिए व्यक्ति को अपने स्वयं का साधारण कागज पर घोषणा पत्र देना होता है जबकि पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्य के लिए 10 रुपये को शपथ पत्र नोटरी या फस्ट क्लास अफसर से अटेस्टिड हो और स्वयं सत्यापित हो।
पंचायती राज आम चुनाव के नामांकन भरने के लिए आवेदनकर्ता को प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक, बिजली बिलों से सम्बंधित तथा पंचायती राज संस्थाओ का बकाया न होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) नामांकन की अंतिम तिथि सायं 3 बजे तक रिर्टनिंग अधिकारी या सहायक रिर्टनिग अधिकारी को देना होगा।