April 21, 2025
voting haryana
जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच व पंच के चुनाव के मध्यनजर किसी प्रकार की जान-माल की हानि न हो और इन चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक ढंग से करवाया  जा सके इसके लिए उन्होंने जिले के जगाधरी, रादौर, सढौरा, सरस्वती नगर, बिलासपुर, छछरौली व प्रताप नगर खण्डों सहित जिले के अन्य क्षेत्र में धारा 144 लागू की है।
इन आदेशों में कहा गया है कि यह चुनाव 30 अक्तूबर, 2 नवम्बर व 4 नवम्बर 2022 को आयोजित किए जाएगे। इस समय अवधि में कोई भी व्यक्ति पोलिग स्टेशन के 200 मीटर के दायरे में  किसी प्रकार का घातक हथियार जैसे अग्रि-शस्त्र, कृपाण, भाला, गंडासा, लाठी, बर्छा, कुल्हाड़ी, जैली, चाकू इत्यादि (सिख समुदाय के धार्मिक चिन्ह कृपाण को छोड़कर) पोलिग स्टेशन के 200 मीटर के दायरे में लेकर चलने में पाबन्दी रहेगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभावी होकर चुनाव समाप्ति तक लागू रहेगे, आदेशो की अवहेलना करने वाले के विरूद्ध धारा 188 के तहत कानूनी कार्यावाही की जाएगी।

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