हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना-2022 शुरू की गई है। यह योजना 30 नवम्बर 2022 तक जारी रहेगी। इस योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते है जिनका बिल 31 दिसम्बर 2021 तक बकाया था तथा अब तक भी बिल बकाया है। यह योजना कनैक्टिड एवं डिस्कनैक्टिड दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है। यह जानकारी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता सुखबीर सिंह ने दी।
उन्होने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत घरेलू, शहरी तथा ग्रामीण कृषि उपभोक्ता और सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनैक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्र ीज कर दिया जाएगा तथा उन्हें केवल अब तक की मूलराशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूलराशि एकमुश्त अथवा अगले तीन बिलों के साथ भी जमा करवा सकता है। एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूलराशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।
इस योजना में फ्र ीज किया गया सरचार्ज अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। अगर उपभोक्ता अपनी मूलराशि एकमुश्त, निर्धारित किस्तों में जमा नहीं करवाता और आगामी 6 बिल लगातार जमा नहीं करवाता तो उसका फ्रीज किया गया सरचार्ज वापिस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा।
इस योजना के तहत अगर उपभोक्ता अपनी मूलराशि एकमुश्त या निर्धारित किस्तों में जमा नहीं करवाता और आगामी 6 बिल लगातार जमा नहीं करवाता तो उसका फ्र ीज किया गया सरचार्ज वापिस बिल में जोड ़दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा। सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग की शर्तों के अनुसार ठीक किए जाएंगे। ऐसे उपभोक्ता जिनका कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है वो उपभोक्ता भी इस योजना को अपना सकते हैं। बशर्तें उनको अपना केस न्यायालय से वापिस लेना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट किए गए उपभोक्ताओं के मामले में, एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त, जैसा भी मामला हो, के भुगतान पर आरसीओ शुल्क लागू होने के बाद पुन: कनेक्शन चालू किया जाएगा। बशर्ते एपी कटैगरी को छोडक़र सभी श्रेणियों के लिए छह महीने के भीतर डिस्कनेक्शन प्रभावी हो गया हो और एपी कटैगरी के लिए डिस्कनेक्शन दो साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। छ: माह से अधिक पुराने, दो वर्ष, जैसा भी मामला हो, के मामले में आवेदक को एक नया उपभोक्ता माना जाएगा।