हरियाणा में डेढ़ साल से अधिक समय से पंच-सरपंच और जिला परिषद व ब्लाक समितियों के सदस्य बनने के सपने देख रहे लोगों को अभी चुनाव के लिए और इंतजार करना पड़ेगा।
राज्य चुनाव आयोग ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग-ए और महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों और पंचायतों की सूची नहीं मिलने तथा कुछ पंचायती राज संस्थाओं की वार्डबंदी में देरी की दुहाई देते हुए 30 सितंबर तक चुनाव कराने से हाथ खड़े कर दिए हैं।
साथ ही कहा है कि अगर सरकार 22 सितंबर तक आरक्षित पंचायतों और वार्डों की सूची राज्य चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दे तो 30 नवंबर तक पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में पंचायत एवं विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखा है।
इससे पहले, प्रदेश सरकार ने 20 जुलाई को राज्य चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक ग्राम पंचायतों, जिला परिषद और ब्लाक समितियों के चुनाव कराने की सिफारिश की थी। आयोग निर्धारित अवधि में चुनाव कराने की तैयारी में जुटा था कि प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग-ए को आरक्षण के आदेश जारी कर दिए।