हरियाणा सरकार ने शामलाती भूमि के विवाद को समाप्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शामलाती (पंचायती) जमीन के मालिकाना हक के विवाद को सुलाझने के लिए बीच का रास्ता निकालने में जुटी प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं।
अब राज्य में शामलाती भूमि की मालिक सरकार रहेगी, लेकिन इनपर काबिज लोगों को नहीं हटाया जाएगा।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त राजस्व वीएस कुंडू ने सभी उपायुक्तों को लिखित आदेश जारी किए हैं कि मुस्तरका और जुमला मालिकान भूमि का मालिकाना हक पंचायतों और स्थानीय निकायों के नाम कराया जाए।
हालांकि इस बात का जिक्र आदेश में नहीं है कि ऐसी जमीनों पर काबिज लोगों को हटाया नहीं जाएगा। माना जा रहा है कि काबिज लोग पहले की तरह ऐसी जमीनों पर अपने काम धंधे करते रहेंगे, लेकिन सरकार अवैध कब्जे जरूर हटाएगी।