हर नागरिक के लिए जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में गिना जाता है। यदि आप हरियाणा के निवासी है और आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते है तो हरियाणा सरकार की ओर से जन्म प्रमाण पत्र को लेकर ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है जिस पर व्यक्ति अपने घर बैठा ही अपने बच्चों या फिर खुद का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकता है। उन्होंने बताया कि पहले जन्म प्रमाण पत्र के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको पोर्टल https://edisha.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है। अपना या अपने बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
इसके लिए आपके पास दस्तावेज, पात्रता, उद्देश्य और इससे होने वाले लाभों के बारे में जानकारी हर व्यक्ति के पास होना जरूरी होता है क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र नहीं होता है तो वह व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र को दस्तावेज के रूप में काम में ले सकता है।
केंद्र सरकार के नियम के अनुसार अधिनियम 1996 के तहत हर व्यक्ति का जन्म प्रमाण और या फिर उसकी मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अन्दर अन्दर जन्म प्रमाण पत्र के लिए व्यक्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। जिससे कि जन्म प्रमाण बनने में कम समय लगता है और जब काफी ज्यादा समय निकल जाता है तो उसके बाद जन्म-प्रमाण पत्र के लिए काफी समय लग जाता है। उन्होंने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र व्यक्ति कि आयु को दर्शाता है। योजनाओं के आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है और बहुत सी योजनाएं ऐसी भी है जिनमें व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र ना होने कारण योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है और पहचान पत्र भी नहीं है तो वह जन्म प्रमाण पत्र को दस्तावेज के रूप में काम में ले सकता है। जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग पहचान पत्र बनवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए, स्कूल या फिर कॉलेज में प्रवेश लेते समय इसकी जरूरत पड़ती है, राशन कार्ड बनवाने या फिर राशन कार्ड सूची में नाम जुड़वाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के लिए, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, पैन कार्ड बनवाने के लिए सहित सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।