September 19, 2024

एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) के इस्तेमाल, भंडारण व बिक्री पर पूर्णतया रोक होगी। ट्विनसिटी में सिंगल यूज प्लास्टिक के पूर्णतया प्रतिबंध को लेकर अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें उन्होंने अधिकारियों को कमेटी का गठन कर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने को लेकर शहरवासियों को जागरूक करने व चालान की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर हुई बैठक में उप निगम आयुक्त अशोक कुमार, मुख्य सफाई निरीक्षक सुरेंद्र चोपड़ा व मुख्य सफाई निरीक्षक हरजीत सिंह शामिल थे।

बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर आम जन को जागरूक करने के लिए शहर के मुख्य स्थानों पर होर्डिंग लगाए जाए। डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। निगम क्षेत्र में आने वाले सभी बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल आदि के संचालकों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए आगाह किया जाए। निगम क्षेत्र के सभी दुकानदारों, रेहड़ी वालों व संबंधित एसोसिएशनों को इसके इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध की जानकारी देकर इसका इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक किया जाए। डोर टू डोर कचरा उठाने वाले वाहनों पर जागरुकता हेतू मुनादी करवाना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सरकारी कार्यालयों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध बारे सूचित किया जाए। थोक विक्रेताओं को भी सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने पर प्रतिबंध की सूचना देकर उन्हें आगाह किया जाए। जागरूक करने के बाद भी जो लोग इसका इस्तेमाल करते हुए मिले, उनपर अधिकृत अधिकारी चालान करना सुनिश्चित करें। बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से संपर्क कर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई करेगी।

निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी कटलरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, पॉलिथीन, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक जुलाई से इन्हें बेचने व इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाए।

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