केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को रोकने के लिये ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होनें बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक स्थानों जैसे-ऑडिटोरियम, अस्पताल इमारतें, स्वास्थ्य संस्थान, एम्यूजमैंट सैंटर, रैस्टोरैंट, सार्वजनिक कार्यालय, न्यायालय इमारतें, शिक्षा संस्थान, पुस्तकालय, पब्लिक कनवेंसिज जैसे रेल, बसों आदि व अन्य सरकारी वाहन, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टाप, कार्य स्थान,शॉपिग मालस, सिनेमा हाल, रिफ्रेशमेंट रूम,डिस्कोथैक्स, कॉफी हाउस, पब, बार, एयरपोर्ट लॉन्ज व वाहनों इत्यादि में धूम्रपान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।
धूम्रपान एक ऐसा जहर है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दीमक की तरह अन्दर ही अन्दर खोखला कर देता है। धूम्रपान करने वाले मनुष्य के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती है और आसपास के वातावरण में सांस लेने वाले मनुष्य के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बूरा प्रभाव पड़ता है। बीड़ी और सिगरेट पीने और तम्बाकू का किसी भी रूप में निरंतर प्रयोग करने से मनुष्य को मुंह, दांत,जीभ, गला, फेफड़ों आदि का कैंसर व अन्य प्रकार की खतरनाक बिमारियां होती है।
सभी कार्यालयों, होटलों, रेैस्तरा व वैंकटहाल के मालिकों को आगाह किया है कि प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक पैलेस रूल्ज का कड़ाई से पालन किया जाए । उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला में सार्वजनिक स्थानों पर तथा कार्यालयों में धूम्रपान करने वाले लोगों से कड़ाई से निपटा जाएगा व सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा।