
लड़की के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले पर 12 वर्ष बाद एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया।
कोर्ट ने खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत सभी 12 आरोपियों को दोषी करार दे दिया।
इन सभी को अदालत के आदेश पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
पंजाब के जिला तरनतारन के अंतर्गत आते गांव से संबंधित अनुसूचित जाति की लड़की अपने पिता पूर्व सैनिक और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ चार मार्च 2013 को श्री गोइंदवाल बाइपास स्थित पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में गई थी।
वहां पर मौजूद कुछ टैक्सी चालकों (ड्राइवरों) ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की।
मौके पर पहुंची थाना सिटी की पुलिस पार्टी ने भी लड़की और उसके परिवार की सरेराह मारपीट की।