
हरियाणा के जिन गांवों में कुल आपूर्ति का 90% या उससे अधिक भुगतान नियमित रूप से होता है, उन्हें 21 घंटे बिजली देने का प्रावधान है।
वहीं, यदि किसी फीडर से जुड़े बिजली उपभोक्ताओं की बकाया राशि कुल देनदारी 10 फीसदी से कम है तो उस फीडर पर भी 24 घंटे बिजली दी जाती है।
बकाया राशि चुकाने में सुविधा के लिए पांच किश्तों में भुगतान और पूरी मूल राशि जमा करने पर सरचार्ज माफी का भी प्रावधान है।
जिन ग्रामीण वितरण फीडरों पर जगमग गांव योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है और जहां लाइन लॉस कम हुआ है और राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी हुई है, वहां आपूर्ति को 24 घंटे तक बढ़ा दिया गया है।