
हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के विवाद को लेकर आज लगातार दूसरे दिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
सुनवाई में हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने कहा कि प्रदेश के 200 से ज्यादा जल घर सूख चुके हैं। पंजाब सरकार ने हरियाणा का पानी रोक दिया है।
इसके जवाब में पंजाब सरकार ने कहा कि हमने हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे दिया है। हम और पानी हरियाणा को नहीं दे सकते हैं।
उधर, सोमवार को पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन हुआ, जिसमें 6 प्रस्ताव पास किए गए।
पंजाब-हरियाणा जल विवाद को लेकर हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं डाली गई हैं। पहले 2 याचिकाएं शनिवार को दायर की गईं।
पहली याचिका एडवोकेट रविंद्र ढुल नेल दायर की। दूसरी याचिका फतेहाबाद ग्राम पंचायत ने दायर की।