पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नगर निगम ने कूड़े में आगे लगाने वाले लोगों के खिलाफ सख्ताई कर दी है। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा के निर्देश पर सफाई शाखा ने टीमों का गठन कर दिया है, जो चारो जोन का निरीक्षण करेगी।
निगमायुक्त ने बताया कि गठित की गई टीमें अपने-अपने जोन में फील्ड पर रहेंगी और आग लगाने वाले लोगों के चालान करेगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कूड़े-कर्कट, प्लास्टिक तथा पॉलीथिन इत्यादि में आग लगाता पाया गया, तो राष्टï्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के दिशा-निर्देशों के तहत सम्बंधित व्यक्ति का 5 हजार से 25 हजार रुपये तक का चालान किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति चालान की राशि जमा नहीं करवाएगा, तो उसे दिल्ली स्थित एन.जी.टी. कोर्ट में तारिख भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा हाल ही में 5 व्यक्तियों का चालान भी किया गया है।
उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राष्टï्रीय हरित अधिकरण तथा केन्द्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों की पालना में नगर निगम कार्रवाई करेगा। नगर निगम की टीम के अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम भी शहर का दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कूड़े-कर्कट में आग लगाते पाया गया, तो उसका चालान अवश्य किया जाएगा।
अतिरिक्त निगम आयुक्त ने शहरवासियों तथा कूड़ा एकत्र करने वाले निजी लोग, कबाड़ी, दुकानदार या रेहड़ी-फड़ी वालों से अपील करते कहा कि कोई भी कूड़े-कर्कट, पॉलीथिन या प्लास्टिक इत्यादि वस्तुओं में आग न लगाए, इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण प्रदूषित होने से कई तरह की बीमारियां होती हैं, जो सभी के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम शहर की साफ-सफाई व पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कटिबद्घ है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो नगर निगम उसके विरूद्घ सख्ती से निपटेगा।
निगमायुक्त ने बताया कि गठित की गई टीमें अपने-अपने जोन में फील्ड पर रहेंगी और आग लगाने वाले लोगों के चालान करेगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कूड़े-कर्कट, प्लास्टिक तथा पॉलीथिन इत्यादि में आग लगाता पाया गया, तो राष्टï्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के दिशा-निर्देशों के तहत सम्बंधित व्यक्ति का 5 हजार से 25 हजार रुपये तक का चालान किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति चालान की राशि जमा नहीं करवाएगा, तो उसे दिल्ली स्थित एन.जी.टी. कोर्ट में तारिख भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा हाल ही में 5 व्यक्तियों का चालान भी किया गया है।
उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राष्टï्रीय हरित अधिकरण तथा केन्द्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों की पालना में नगर निगम कार्रवाई करेगा। नगर निगम की टीम के अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम भी शहर का दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कूड़े-कर्कट में आग लगाते पाया गया, तो उसका चालान अवश्य किया जाएगा।
अतिरिक्त निगम आयुक्त ने शहरवासियों तथा कूड़ा एकत्र करने वाले निजी लोग, कबाड़ी, दुकानदार या रेहड़ी-फड़ी वालों से अपील करते कहा कि कोई भी कूड़े-कर्कट, पॉलीथिन या प्लास्टिक इत्यादि वस्तुओं में आग न लगाए, इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण प्रदूषित होने से कई तरह की बीमारियां होती हैं, जो सभी के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम शहर की साफ-सफाई व पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कटिबद्घ है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो नगर निगम उसके विरूद्घ सख्ती से निपटेगा।