सरकार द्वारा अंत्योदय की भावना से कार्य करते हुए आमजन के साथ-साथ अंत्योदय परिवारों के लिए भी अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। जिला कल्याण कार्यालय के डाटा अनुसार अत्याचार निवारण स्कीम के तहत अप्रैल से 30 जून 2024 तक 10 लाभपात्रों को 14 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है।
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग द्वारा जनकल्याण के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से आमजन को आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा सरल पोर्टल द्वार भी आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा होने वाले अत्याचारों जैसे भूमि का अनाधिकृत कब्जा, कत्ल, डकैती, बलात्कार, आगजनी तथा नरसंहार से पीड़ित हो, को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण स्कीम अधिनियम के अन्तर्गत 85 हजार रुपए से सवा आठ लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता पीड़ितों को प्रदान की जाती है।
इस नियम के तहत गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अथवा परिवार को शारीरिक अथवा संपत्ति अथवा दोनों प्रकार की हानि पहुंचाने अपमानित करने, मानसिक पीड़ा पहुंचाने पर विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है।
इसी कड़ी में इस योजना के तहत अब तक कुल 31 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में अब तक 10 लाभपात्रों को 14 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है। इनमें 21 आवेदनों के लिए स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है, शीघ्र ही आर्थिक सहायता दी जाएगी।