October 18, 2024

गत  25  मई  शनिवार  को  देश की 18 वीं लोकसभा के गठन हेतू  आम चुनाव की कड़ी के   छठे चरण में  देश के विभिन्न राज्यों में फैली कुल 58 लोकसभा सीटों, जिनमें अम्बाला (अनुसूचित जाति- एस.सी. आरक्षित) सहित   हरियाणा की सभी 10  लो.स. सीटें भी शामिल थी.  पर मतदान सम्पन्न हुआ.

जहाँ तक अम्बाला लोकसभा हलके का विषय है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ताजा जारी आधिकारिक आंकड़ों अनुसार अम्बाला लोकसभा सीट पर मतदान का प्रतिशत  67.34 प्रतिशत रहा जो  सिरसा ( 69.77 प्रतिशत) के बाद प्रदेश में दूसरे  नंबर पर रहा. प्रदेश की सभी 10 लो.स. सीटों पर  मतदान का औसत  प्रतिशत 64.80 प्रतिशत रहा.

इसी बीच  शहर के सैक्टर 7  निवासी  हाई कोर्ट एडवोकेट  और चुनावी विश्लेषक‌ हेमंत कुमार ने चुनाव आयोग से प्राप्त  आंकड़ों का अवलोकन करने के बाद बताया कि अम्बाला लोक सभा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या हालांकि 20 लाख 3  हज़ार 510 ( जनरल एवं सर्विस जोड़कर) है परंतु अगर उनमें से अगर सर्विस मतदाताओं को घटा दिया जाए तो यह  संख्या 19 लाख 96  हज़ार 708 बनती है
जिसमें से 13 लाख 44  हजार 503  वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. हालांकि इस सीट पर पंजीकृत कुल 6802 सर्विस मतदाताओं में से कितनो ने वोट दिया, यह आंकड़ा  चुनाव आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है.

उन्होंनेे बताया कि कानूनन  वोटो की गिनती के दौरान सम्बंधित चुनावी क्षेत्र/ सीट पर हुए मतदान में डाले गए कुल वैध वोटो का एक-छठा भाग अर्थात 16.66 प्रतिशत वोट  उम्मीदवारो द्वारा हासिल करना आवश्यक होता है तभी उस चुनाव में वह अपनी जमा करवाई गयी जमानत राशि बचा सकते है. उन्होंने बताया कि यह 16 .66  प्रतिशत वोट प्राप्त करने की आवश्यकता जीते गए  उम्मीदवार पर लागू नहीं होती बल्कि केवल  हारने वाले उम्मीदवारों पर ही लागू होती है.

हेमंत ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 158 (4 ) के अनुसार अगर किसी चुनाव में कोई उम्मीदवार विजयी नहीं होता है, तो उसे अपनी ज़मानत राशि वापिस लेने के किये उस चुनाव में डाले गए कुल वैध वोटो का एक-छठा भाग या 16.66 प्रतिशत वोट लेने अनिवार्य होते है.

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