November 24, 2024

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा की ओर से जो किसान डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं उन्हें 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक किसान को 1 मार्च 2024 तक  www.saralharyana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ कंपनी का चयन एवं लाभार्थी हिस्सा जमा करवाना होगा।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 हेतू 3 एचपी मोनोब्लॉक, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल व 10 एचपी एसी व डीसी सबमर्सिबल के सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा।

किसान अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पंप का चयन करें। किसान को अपने खेत मे केवल बोर करवा कर देना होगा, पंप स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा। ये सिस्टम केवल उन्हें किसानों को दिए जाएगें जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई अथवा फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत में जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हो।

डार्क जोन के लिए नोटिफाइड क्षेत्र में नए ट्यूबवेल पर सोलर पंप नहीं दिया जा सकता है यदि किसान के पास पहले से ट्यूबवेल है और डीजल इंजन से सिंचाई कर रहा है तो इस योजना का लाभ ले सकता है। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जा चुके हैं वे इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि एक किसान को केवल एक ही पंप दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त कृषि आधारित गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन तथा सामूहिक सिंचाई सिस्टम के तहत भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जाएगें। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट hareda.gov.in पर विजिट अथवा कार्यालय के परियोजना अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

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