पंजाब-हरियाणा के किसानों को दिल्ली जाने से रोकने और प्रदर्शन करने की आजादी को लेकर दायर 2 याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज गुरुवार को फिर सुनवाई होगी।
इस मामले में हाईकोर्ट ने अपडेट रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है।
इस केस की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की बेंच कर रही है।
हाईकोर्ट इस मामले में सरकारों से कह चुका है, कि मौलिक अधिकारों में संतुलन होना चाहिए। किसानों और आम लोगों के अपने अधिकार हैं। सरकारों को इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह भी कहा कि किसी भी तरह का बल प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बना रहे।