वर्ष 2023-24 के दौरान स्मैम के तहत कृषि यन्त्रं जैसे रोटावेटर, ट्रैक्टर ऑपरेटिड पॉवर विडर तथ प्टेटो प्लान्टर, लेजर लैण्ड लैवलर, न्यूमेटिक प्लांटर, ट्रैक्टर माउंटिड स्प्रेयर, बायोमास पेलेट व ब्रिकेट पैकिंग मशीन, सब-सोयलर इत्यादि 32 प्रकार की मशीनें अनुदान पर प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन विभागीय पोर्टल एग्रीहरियाणा.जीओवी.इन पर अब 15 जनवरी 2023 तक कर सकते है।
अनुसूचित जाति के किसानों और लघु/सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत तथा सामान्य किसानों को 40 प्रतिशत या तय की गई अधिकतम अनुदान राशि (जो भी कम हो) देय होगी।
एक किसान अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रो के लिए आवेदन कर सकता है। अनुदान का लाभ लेने हेतु प्रत्येक किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, वैलिड ट्रैक्टर आरसी, बैंक खाता, अनुसूचित जाति/लघु एवं सीमान्त किसान होने का प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए) स्वयं घोषणा पत्र कि उसने पिछले 3 वर्षों में विभाग की किसी भी स्कीम में उस मशीन पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है, अपलोड करने होगें।
लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ऑनलाईन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।
उन्होंने किसानों से अनुरोध करते हुए कहा कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना नाम, पता, बैंक खाता, किसान श्रेणी व कृषि भूमि का विवरण सही-सही भरे (पोर्टल पर भूमि सम्बन्धि भरा गया विवरण व पटवारी रिपोर्ट समान होनी चाहिए)।
ड्रा के समय आरक्षित श्रेणियों में चयनित होने पर यदि बाद में भूमि संबंधित पटवारी रिपोर्ट में किसान श्रेणी का अन्तर पाया जाता है तो अनुदान पात्रता रद्द समझी जाएगी। किसानों द्वारा कार्यालय में जमा करवाये गये दस्तावेजो की जाँच उपरांत ऑनलाईन परमिट जारी किए जाएंगे।
एनएफएसएम (पल्स) स्कीम एवं एनएफएसएम (ऑयल सीड) स्कीम के तहत भी लेजर लैण्ड लैवलर व अन्य यंत्र किसानों को उपलब्ध करवाये जायेंगे। जो किसान उक्त किसी स्कीम मे तहत आवेदन करना चाहता है तो भी वह विभागीय पोर्टल एग्रीहरियाणा.जीओवी.इन पर 15 जनवरी 2023 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। विस्तृत जानकारी के लिये उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियन्ता कुरुक्षेत्र के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।