जिला नगर योजनाकार राजकीर्ति ने बताया कि कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से नियंत्रित क्षेत्र गुहला-चीका के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व संपदा सदरहेड़ी में बने 2 राईस मिलों पर तोड़-फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई।
इस कार्यवाही के दौरान एसडीओ दीपक शर्मा बतौर डयूटी मैजिस्ट्र तैनात रहे। डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध निर्माणों को हटाने के लिए जे.सी.बी. मशीन सहित घटना स्थल पर पहुंचा और अवैध रूप से बनाई गई 2 राईस मिलों को हटाने का कार्य शुरू किया गया।
जिला नगर योजनाकार राजकीर्ति ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में गांव सदरहेड़ी में भू-मालिको द्वारा बिना विभागीय अनुमति के निर्माण करने का मामला आया थ, जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भूस्वामियों और प्रोपटी डीलरों को पीएसआर एक्ट 1963 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे। पपरंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध निर्माण को रोका गया और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया।
इस मौके पर जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों को आगाह किया गया कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि नहीं खरीदे तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें। जमीन की खरीद करने से पहले इस कार्यालय से कॉलोनी की वैधता/ अवैधता बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।
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