सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 अक्टूबर) को दिल्ली शराब नीति केस में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं और घोटाले से उनका कोई संबंध नहीं है। फिर उन्हें आरोपी क्यों बनाया गया है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि ED ये नहीं कह रही कि पैसा आपके पास आया है। बल्कि उसका कहना है कि सिसोदिया की इन्वॉल्वमेंट में घोटाले का पैसा इधर-उधर किया गया है।
AAP नेता 228 दिन से जेल में बंद हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की हैं, जिनमें दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत न देने के फैसले को चुनौती दी गई है।
उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि सिसोदिया पर आरोप बेबुनियाद हैं और इनसे साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता का इस धांधली से कोई संबंध है।
मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने की। वहीं, ED-CBI की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें रखीं।
दरअसल, सिसोदिया को आबकारी नीति केस में 26 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।