स्कूल शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के बीच एसवाईएल (SYL) नहर के विषय को और लंबा न खींचा जाए।
उन्होंने कहा कि हरियाणा के कानूनी हक का सम्मान करते हुए पंजाब की आप सरकार को तत्काल हरियाणा को पानी देने की व्यवस्था करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार फिर पंजाब सरकार को एसवाईएल से हरियाणा के हक का पानी देने के लिए पंजाब सरकार को निर्देशित किया है। साथ ही सर्वे कार्य में सहयोग करने के लिए कहा है।
लोकतंत्र में कानून से शासन व्यवस्था चलती है और पंजाब की भगवंत मान सरकार को तत्काल सकारात्मक सोच के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अमल करना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि एसवाईएल को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो टिप्पणी की गई है वह बिल्कुल सही है। माननीय कोर्ट के आदेश को मानना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वह आदेश सरकार के लिए हो या जनता के लिए हो।
इस पर सबका दायित्व बनता है कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करें। एसवाईएल पर पंजाब का व्यवहार बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है, बार-बार माननीय कोर्ट के कहने पर भी पंजाब सरकार अपना दायित्व नहीं निभा रही।