हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों के द्वारा अपनी अपनी दलीलें रखीं गईं। आरोपी संदीप सिंह की अग्रिम जमानत देने के लिए पक्ष के वकीलों ने दबाव डाला।
जूनियर महिला कोच के वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल ने बहस के दौरान योग्यता के आधार पर जमानत के जवाब के साथ गुण-दोष के आधार पर इसका विरोध किया।
पीड़ित पक्ष के वकील दीपांशू बंसल ने बताया कि आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
हरियाणा की जूनियर महिला कोच के यौन शोषण मामले में फंसे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस की SIT ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है।
एसआईटी ने कहा है कि संदीप सिंह की जमानत का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए जमानत याचिका को खारिज कर देना चाहिए। इसको लेकर कोच पक्ष के वकीलों ने भी कोर्ट में संदीप सिंह की जमानत को लेकर विरोध किया।
सुनवाई के दौरान महिला कोच के वकील ने कहा कि आरोपी की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका की कॉपी शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिसे लेकर उनकी ओर से कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। जिस पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता को जमानत याचिका की प्रति देने का आदेश दिया है।