इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को MP/MLA कोर्ट ने शनिवार को 2 साल के कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
उन्हें बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी करार दिया गया।
कठेरिया केंद्रीय राज्यमंत्री भी रह चुके हैं। घटना के समय वे आगरा के सांसद थे। 2 साल की सजा होने के बाद रामशंकर कठेरिया की संसद की सदस्यता जा सकती है। मामला 16 नवंबर, 2011 का है।
जिस घटना में कठेरिया को सजा सुनाई गई है, वह 16 नवंबर, 2011 को दोपहर करीब 12.10 बजे की है।
टोरंट पावर लिमिटेड, आगरा के साकेत माल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे।
तभी स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया 10-15 समर्थकों के साथ आए और भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट शुरू कर दी।
इसमें शाह को काफी चोटें आई थीं। इस घटना की टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी।
इस पर रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना हरीपर्वत पुलिस ने कठेरिया के खिलाफ ही कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी।
इसी मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया।