November 23, 2024

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की बदौलत नगर परिषद के 20 वर्ष से ज्यादा पुराने किराएदार अब घर बैठे-बैठे दुकानों का मालिकाना हक लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://ulbshops.ulbharyana.gov.in/ पर अम्बाला सदर से जुड़े आवेदन लेने प्रारंभ कर दिए गए हैं।

बुधवार को गृह मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद अम्बाला सदर के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें नगर परिषद में भी हेल्प डेस्क स्थापित करने के भी निर्देश दिए ताकि नगर परिषद में आने वाले किराएदारों को आवेदन करने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े।  विज ने कहा कि 20 वर्ष से अधिक पुराने किराएदार मालिकाना हक लेने के लिए अब ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आवेदन करने में लोगों को कोई दिक्कत न हो इसलिए ऑनलाइन प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है। https://ulbshops.ulbharyana.gov.in/ लिंक पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदनों का जल्द से जल्द निपटान किया जाए ताकि आवेदनकर्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी से न गुजरना पड़े।

इस अवसर पर एसडीएम कैंट सतिंद्र सिवाच, नगर परिषद के प्रशासन निर्मल नागर सहित भाजपा मंडल प्रधान राजीव गुप्ता डिम्पल, अजय पराशर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

लिंक पर पहले रजिस्टर्ड करें फिर होंगे आवेदन

किराएदारों के आवेदन लेने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन लिंक https://ulbshops.ulbharyana.gov.in/ पर आवेदनकर्ताओं को पहले स्वयं को रजिस्टर्ड करना होगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से वह अपने आवेदन कर पाएंगे। यदि कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाता तो वह नगर परिषद कार्यालय में जाकर दुकानों का मालिकाना हक हासिल करने के लिए अपने आवेदन कर सकता है।

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