अब सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो अपलोड करना भारी पड़ेगा। जिला पुलिस इन जैसे लोगों पर नजर रख रही है। पुलिस की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
हथियारों का प्रदर्शन करने वालों पर जिला पुलिस नजर रखे हुए है जल्द ही ऐसे लोगों की सूची तैयार करने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार करने जैसी कार्यवाही अमल में लाएगी। इसके साथ ही उसकी सशस्त्र लाईसैन्स को रद्ध करवाने की कार्यवाही भी शुरू होगी।
उन्होंने बताया कि सोशल साईटस पर इन दिनों हथियार के साथ अपनी फोटो पोस्ट करने का प्रचलन बढ़ने लगा है। कुछ लोग तो कई हथियारों के साथ अपनी फोटो शेयर करके दहशत फैलाने का प्रयास करते हैं। यह बिल्कुल ही गैरकानूनी है। सोशल मीडिया पर कई लोग इनके प्रभाव में आकर इन से जुड़ने भी लगते है। सार्वजनिक तौर पर हथियारों का प्रदर्शन करना प्रतिबन्धित है।
उन्होने यह भी बताया कि शिकायत होने पर हथियार के साथ फोटो अपलोड करने वालों को तीन वर्ष तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। वहीं भारी भरकम जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। बेशक किसी के पास लाईसैन्सी हथियार हो लेकिन उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। यह असला लाईसैन्स जारी करने के लिए तय शर्ताे के उल्लघन एवम असले के दुरूप्रयोग की परिधि में आता है।
ऐसे में आमर्ज एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है इसके साथ जिला अधिकारी को पत्र लिखकर ऐसे लोगों का लाईसैन्स रद्ध करने की कार्यवाही भी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति गैगस्टर के नाम से फेसबुक पेज बनाता है या नकली पहचान से इन्टरनैट मीडिया साईट बनाता है तो उसके विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। सामाजिक सौहार्द एवम सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।