सरकार द्वारा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को पहले से आसान एवं सरल किया गया है ताकि जरूरतमंद अभिभावकों को बच्चा गोद लेने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने जिला बाल संरक्षण इकाई और महिला एवं बाल विकास विभाग को नई प्रक्रिया के बारे में आमजन को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि बच्चा गोद लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन होंगे और जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आवेदक के बारे में सारी जांच की जाएगी। सारी शर्तें पूरी होने उपरांत ही जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चा गोद लेने के लिए अप्रूवल दी जाएगी।
अनाथ व लावारिस, अंतर-परिवार और सौतेले माता-पिता द्वारा यानि तीन तरह से बच्चा गोद लिया जाता है। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद लोग बच्चा गोद लेने के लिए किसी भी बिचौलिए के बहकावे में न आएं। केवल राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक एजेंसियों के माध्यम से गोद ले सकते हैं।
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) लेने के लिए केयरिंग वेबसाइट पर सारी जानकारी विस्तार से दी गई है। उन्होंने बताया कि वेबसाइट सीएआरआईएनजीएसडॉटएनआईसीडॉटआईएन पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण करते समय सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। नागरिक गलत दस्तावेज अपलोड ना करें। ऐसा करने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।