आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से स्व: रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।
निगम द्वारा सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत स्व: रोजगार स्थापित करने अनुदान पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 10 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन का फोर्मेट निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
डीसी ने बताया कि इन योजनाओं के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए लकडी का काम जैसे फर्नीचर, इमारती लकडी दरवाजे खिडकियां आदि बनाना, लोहे का काम जैसे खराद, वैल्डिंग, गेट ग्रिल आदि बनाना, तेल काल्हू आटा चक्की, हथकरघा, लेथ, टरनर, ग्राईन्डर आदि, टायर रिट्रेडिंग, छापा खाना, चमड़े से सम्बन्धित काम जैसे जूते, जूतियों, पर्स, जैकट आदि बनाना, मरम्मत करना, मोमबत्ती बनाना, खिलौने बनाना, मिक्सी / ग्राइन्डर / जूसर गैस- चूल्हा मरम्मत कार्य, साईकल, मोटर साईकल, कार, जीप, ट्रैक्टर मरम्मत कार्य, कागज, कपडे के लिफाफे, बैग बनाना आदि कार्यों को लेकर आवेदन किया जा सकता है।
इसी तरह उन्होंने बताया कि व्यापार क्षेत्र के लिए परचुन, किरयाने कि दुकान, चाय-नाश्ते, मिठाई की दूकान कॉस्मैटिक दुकान, ब्यूटी पार्लर, सब्जी, फ्रूट की दुकान, टेलरिंग कार्य, मोबाईल दुकान, जुते-चप्पल की दुकान, कपडे का कार्य, कबाडी की दुकान, दवाईयां की दुकान, काकरी की दूकान सिमेंट की दुकान खेल के सामान की दुकान, किताबों तथा स्टेशनरी की दूकान, मोबाईल दुकान, टी.वी की दुकान, आटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा की मरम्मत आदि के लिए भी ऋण लिया जा सकता है।